प्रधानमंत्री कुसुम सोलर सब्सिडी योजना के तहत, किसानों को सोलर पंप लगाने पर 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, सिंचाई की लागत कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
योजना के प्रमुख घटक
प्रधानमंत्री कुसुम योजना तीन मुख्य घटकों में विभाजित है:
- घटक-ए: किसानों को अपनी बंजर या अनुपयोगी भूमि पर 2 मेगावाट तक के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देता है, जिससे उत्पन्न बिजली को ग्रिड में बेचा जा सकता है।
- घटक-बी: स्टैंड-अलोन सोलर पंप की स्थापना के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है, जिससे डीजल पंपों का उपयोग कम हो सके।
- घटक-सी: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन, जिससे किसान दिन के समय सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकें।
सब्सिडी और वित्तीय सहायता
योजना के तहत, सोलर पंप की कुल लागत का 60% तक सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि 30% तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध होता है। शेष 10% राशि किसान को स्वयं वहन करनी होती है।
आवेदन प्रक्रिया
किसान योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित राज्य की कृषि या ऊर्जा विकास एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक खाता विवरण आदि शामिल हैं।
योजना के लाभ
- डीजल पर निर्भरता में कमी: सोलर पंप के उपयोग से डीजल की खपत कम होती है, जिससे किसानों की लागत घटती है।
- पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, जो पर्यावरण के लिए लाभदायक है।
- आय में वृद्धि: अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
राज्य | स्थापित सोलर पंपों की संख्या | सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर) | डीजल की बचत (लीटर/दिन) | कार्बन उत्सर्जन में कमी (टन/वर्ष) |
---|---|---|---|---|
उत्तर प्रदेश | 72,719 | 2,00,000 | 95,000 | 1,00,000 |
मध्य प्रदेश | 50,000 | 1,50,000 | 70,000 | 80,000 |
महाराष्ट्र | 60,000 | 1,80,000 | 85,000 | 90,000 |
प्रधानमंत्री कुसुम सोलर सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो न केवल उनकी आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से किसानों की सिंचाई लागत में कमी आती है और वे अतिरिक्त आय के स्रोत भी प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs
योजना के लिए कौन पात्र है?
भारत के सभी किसान, जिनके पास कृषि भूमि है, इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।
सब्सिडी की राशि कितनी है?
सोलर पंप की कुल लागत का 60% तक सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
क्या सोलर पंप से उत्पन्न बिजली को बेचा जा सकता है?
हाँ, अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
किसान संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।