राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा में आने वाली वित्तीय बाधाओं को पार कर सकें और समाज में एक सशक्त स्थान बना सकें।
पात्रता मानदंड
- शैक्षणिक योग्यता: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख स्थानों में स्थान प्राप्त किया हो।
- आय सीमा: अभ्यर्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य शर्तें: विद्यार्थी राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त उच्च या तकनीकी शिक्षण संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हो और उसे किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा हो।
लाभ और सहायता राशि
- सामान्य विद्यार्थी: 500 रुपये प्रति माह (अधिकतम 10 माह तक), अर्थात् 5,000 रुपये वार्षिक।
- दिव्यांग विद्यार्थी: 1,000 रुपये प्रति माह (अधिकतम 10 माह तक), अर्थात् 10,000 रुपये वार्षिक। इसके लिए 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
आवेदन प्रक्रिया
- एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण: विद्यार्थी को एसएसओ आईडी बनानी होगी। यदि पहले से आईडी है, तो लॉगिन करें।
- प्रोफाइल अपडेट करें: जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, जनाधार आईडी, आधार नंबर आदि जानकारी अपडेट करें।
- ऑनलाइन आवेदन करें: ‘स्कॉलरशिप’ सेक्शन में जाकर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन को सबमिट करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट लें।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- 12वीं कक्षा की अंकतालिका
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- प्रवेश शुल्क की रसीद
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
श्रेणी | प्रति माह सहायता राशि | वार्षिक सहायता राशि | अधिकतम अवधि | दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक |
---|---|---|---|---|
सामान्य विद्यार्थी | 500 रुपये | 5,000 रुपये | 5 वर्ष | नहीं |
दिव्यांग विद्यार्थी | 1,000 रुपये | 10,000 रुपये | 5 वर्ष | हाँ |
इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी आर्थिक तंगी के कारण अपनी शिक्षा से वंचित न रहे। यह योजना विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
FAQs
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना क्या है?
यह राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
विद्यार्थी एसएसओ पोर्टल पर अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या इस योजना का लाभ अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे विद्यार्थी ले सकते हैं?
नहीं, यदि विद्यार्थी पहले से किसी अन्य सरकारी या गैर-सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ ले रहे हैं, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए क्या विशेष प्रावधान हैं?
हाँ, दिव्यांग विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसके लिए 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष अलग हो सकती है। नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।